हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के लिए
“वृद्धावस्था पेंशन योजना”
को लॉन्च किया है।
हरियाणा सरकार वृद्ध नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए
प्रतिमाह वृद्धा पेंशन योजना का लाभ प्रदान करवाती है।
इस योजना में सरकार द्वारा वृद्धजनों को
प्रतिमाह 2500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि
प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत मिली हुई धनराशि सरकार द्वारा आवेदकों के
बैंक खातों में ट्रांसफर
कर दी जाती है।
इस योजना के लाभार्थी का बैंक अकाउंट
आधार नंबर से लिंक होने पर ही
धन राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से
ऑनलाइन तथा ऑफलाइन
दोनों माध्यमों से ही आवेदन कर सकते है ।
इस योजना का लाभ सिर्फ
हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो
को ही मिलेगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए
आधार कार्ड की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट
जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी।
के बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से जानने के लिए नीचे Click करे
वृद्धावस्था पेंशन योजना
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