Mukyamantri Divyangjan Empowerment Programme (मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना) :
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम (संबल)—योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को त्वरित लाभ देना है, ताकि राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली दिव्यांग क्षेत्र की सभी योजनाओं के लाभार्थियों को तत्काल लाभ मिल सके। विकलांगों को शिक्षित करना, उनके अधिकारों को बचाना और उन्हें शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्त बनाना है। राज्य सरकार संबल का पूरा खर्च करती है। उसी तरह, राज्य सरकार लाभार्थियों को राष्ट्रीय ट्रस्ट कार्यक्रमों में भागीदारी करने का पूरा अनुदान देती है।

लाभ: मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Mukhyamantri Divyangjan Empowerment Scheme)
स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना से लगभग दो लाख रुपये का ऋण मिलेगा। गैर-अपंग विद्यार्थियों की तुलना में विशेष विद्यालयों में छात्रवृत्ति दर कम होगी। योजना और विशेष लाभार्थी अक्सर राष्ट्रीय ट्रस्ट की योजनाओं में अनुदान और राज्य अनुदान की दरें निर्धारित करगे।
योग्यता: मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (Mukhyamantri Divyangjan Empowerment Scheme)
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के विभिन्न हिस्सों के लिए योग्यता मानदंड हैं। स्वरोजगार ऋण लेने की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- कृत्रिम भागों और उपकरणों को कम से कम पांच वर्ष की आयु होनी चाहिए।
- विशेष मामलों में, जिनमें एकाधिक विकलांगता और न्यायालय के फैसले हैं, सभी मामलों में अनुदान दिया जाएगा, और आय, आयु आदि की कोई सीमा नहीं होगी।
- छात्रों को विशेष विद्यालय में शामिल होने के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लाभार्थी (पुरुष या महिला) 18 वर्ष से कम होना चाहिए।
जरुरी दस्तावेज: Mukhyamantri Divyangjan Empowerment Scheme
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थायी पता प्रमाण
- दो पासपोर्ट आकार की फोटो
- बैंक खाता प्रमाण
- आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल
- जाति प्रमाणपत्र
- लागू होने पर
- गरीबी रेखा प्रमाणपत्र